देवरिया। आगामी धार्मिक पर्वों और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) जैनेन्द्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत 10 अप्रैल से 9 जून 2025 तक के लिए प्रशासनिक आदेश जारी किया है। आदेश का उद्देश्य शांति, सुरक्षा और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है।

इस दौरान लाउडस्पीकर व ध्वनि यंत्रों का प्रयोग निर्धारित डेसिबल स्तर पर करना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए सख्त निगरानी की जाएगी। बिना अनुमति अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक पदार्थ रखने पर रोक रहेगी, हालांकि सिख समुदाय की कृपाण, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों या बीमारों की लाठी जैसी वैध छूट दी गई है।

सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, एसएमएस या अन्य डिजिटल माध्यमों से अफवाहें फैलाने या धार्मिक उन्माद भड़काने वाले संदेशों पर कड़ी निगरानी रहेगी।

परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं:

  • परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में भीड़ निषेध।

  • परीक्षा समाप्ति से पहले अभ्यर्थी या प्रश्न पत्र बाहर नहीं जा सकेंगे।

  • परीक्षा केंद्र के 1 किमी के दायरे में फोटो कैमरा व स्कैनर पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

ADM जैनेन्द्र सिंह ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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