देवरिया। बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति–2025 के अंतर्गत विकास भवन स्थित गांधी सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजेश कुमार सिंह ने की, जिसमें होटल, उद्योग एवं व्यापार से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाए तथा पंजीकरण से संबंधित समस्त जानकारी जनपद की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। उन्होंने बताया कि अपने आवास के कुछ हिस्से पर्यटकों को किराये पर देने के इच्छुक लोगों के लिए यह नीति बेहतर अवसर प्रदान करती है, जिससे अतिरिक्त आय के साथ सरकार की ओर से प्रशिक्षण, रियायतें एवं प्रचार-प्रसार की सुविधा मिलेगी।

शहरी होम स्टे के अंतर्गत वे आवासीय भवन पात्र होंगे, जिनमें भू-स्वामी स्वयं निवास करता हो और अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हों। ऐसे भवनों में अधिकतम छह कक्ष अथवा 12 शैय्या की अनुमति होगी। बेड एंड ब्रेकफास्ट श्रेणी में वे भवन शामिल होंगे, जिनमें भू-स्वामी स्वयं निवास नहीं करता हो तथा 1 से 6 कक्ष पर्यटकों के लिए उपलब्ध हों; इस श्रेणी में केयरटेकर की नियुक्ति अनिवार्य होगी। ग्रामीण होम स्टे में ग्रामीण क्षेत्रों के वे आवासीय भवन आएंगे, जिनमें भू-स्वामी स्वयं निवास करता हो और अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हों; यहां भी अधिकतम छह कक्ष अथवा 12 शैय्या की व्यवस्था अनुमन्य होगी।

पंजीकरण की शर्तों के संबंध में बताया गया कि केवल भवन का वैध स्वामी ही आवेदन कर सकेगा। किराये या लीज पर लिए गए भवन पंजीकरण के लिए मान्य नहीं होंगे। एक भवन परिसर के लिए केवल एक ही पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी होगा, भले ही भवन बहुमंजिला हो। न्यूनतम एक और अधिकतम छह कक्ष अथवा 12 बेड ही किराये पर दिए जा सकेंगे तथा कुल कमरों के अधिकतम दो-तिहाई भाग को ही किराये पर देना होगा। नियमों के उल्लंघन या पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुविधाओं के मानकों का पालन न होने पर जिला प्रशासन की प्रतिकूल आख्या पर पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा।पंजीकरण हेतु शयन कक्ष, शौचालय, स्वच्छ जल, विद्युत एवं फर्नीचर जैसी मूलभूत सुविधाओं का होना अनिवार्य है। इच्छुक आवेदक ऑनलाइन पोर्टल https://up-tourismportal.in/application/bnb/login के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए www.uptourism.gov.in अथवा पर्यटन कार्यालय, देवरिया से संपर्क किया जा सकता है।