गोपालगंज में एसडीएम द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई अब बड़े विवाद का रूप ले चुकी है। पीड़ित महबूब आलम ने प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती देते हुए पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी है। उनका आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर बनी बाउंड्री को प्रशासन ने बिना नोटिस दिए तोड़ दिया।
मामला नगर थाना क्षेत्र के शबनम होटल के पीछे स्थित मोहल्ले का है, जहाँ कुछ दिन पहले एसडीएम की निगरानी में जेसीबी से बाउंड्री ध्वस्त कराई गई। पीड़ित महबूब आलम का कहना है कि विवादित जमीन खाता संख्या 17, खेसरा संख्या 763, रकवा 7 कट्ठा 16 धुर में दर्ज है। दक्षिणी हिस्से के 3 कट्ठा 18 धुर क्षेत्र में उन्होंने बाउंड्री बनाकर कब्जा किया हुआ था, जिसकी जमाबंदी संख्या 13/1000 उनके पूर्वज शेख इस्लाम के नाम से दर्ज है।
उन्होंने बताया कि यह जमीन से जुड़ा मुकदमा पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद प्रशासन ने 2 दिसंबर को होने वाली सुनवाई से पहले ही जेसीबी भेजकर कार्रवाई कर दी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता आलोक तिवारी के अनुसार, न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही पक्षकारों को सुने बिना यह कदम उठाया गया।
अब महबूब आलम ने इस पूरी कार्रवाई को मनमानी बताते हुए न्याय की मांग की है और हाई कोर्ट में हस्तक्षेप की अपील की है।
