गोपालगंज। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गोपालगंज के तत्वावधान में रविवार को हथुआ प्रखंड के जगना जगन्नाथ पंचायत भवन परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नालसा (आदिवासी अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन) योजना 2015, नालसा आशा (जागरूकता, समर्थ, सहायता और कार्रवाई) योजना 2025 के तहत आयोजित किया गया, जिसमें बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम, सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड स्कीम सहित अन्य विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार एवं पीएलवी व विधिवक्ता रवि कुमार की टीम ने उपस्थित प्रतिभागियों को आदिवासी व्यक्तियों के अधिकार, विभिन्न विभागों में आरक्षण की व्यवस्था, एससी-एसटी एक्ट, आदिवासी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार सहित कई कानूनी बिंदुओं से अवगत कराया।
इसके साथ ही गोपालगंज जिले में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक किया गया। वक्ताओं ने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसे रोकना केवल प्रशासन ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बाल विवाह की किसी भी सूचना को समय रहते प्रशासन तक पहुंचाएं। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1098 और 15100 पर तुरंत सूचना देने की जानकारी भी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान पीएलवी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हैंडबिल का वितरण किया गया और योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जगना जगन्नाथ पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
