देवरिया। पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी से एक बड़ा फैसला सामने आया है।

थाना भलुअनी पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 57/2016 अंतर्गत धारा 376, 506 भादवि, 3(2)v SC/ST एक्ट तथा 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त गिरिराज तिवारी पुत्र वंश गोपाल तिवारी निवासी बड़या फुलवरिया थाना भलुअनी, जनपद देवरिया को मा० न्यायालय ने आजीवन कारावास और ₹21,000 अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक विपिन बिहारी मिश्र, कोर्ट मुहर्रिर महिला आरक्षी मदालसा सिंह, पैरवीकार थाना भलुअनी आरक्षी शैलेष कुमार और मॉनीटरिंग सेल देवरिया का सराहनीय योगदान रहा।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसे अभियानों का उद्देश्य गंभीर अपराधों में शीघ्र व प्रभावी न्याय सुनिश्चित कराना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है।

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