देवरिया के इंडस्ट्रियल एस्टेट पुरवां में प्लॉट आवंटन से जुड़े धोखाधड़ी मामले में पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिल सकी। अब बचाव पक्ष उच्च अदालत में जमानत के लिए अपील की तैयारी कर रहा है।
आरोप है कि करीब 26 वर्ष पहले एसपी रहते हुए पूर्व आईजी ने अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम से प्लॉट आवंटित कराया। बाद में नाम और विवरण में संशोधन किया गया तथा दो वर्ष बाद यह प्लॉट संजय सिंह को हस्तांतरित कर दिया गया। पुलिस ने बीते सप्ताह उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से 13 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
