गोपालगंज। जिले के व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (XII) धीरज कुमार मिश्रा की अदालत ने 31 साल पुराने हत्या मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने महम्मदपुर थाना क्षेत्र के काशी टेंगराही गांव निवासी राजेंद्र सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त साधारण कारावास काटनी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को मंडल कारा भेज दिया गया।
अभियोजन पक्ष से एपीपी जयराम साह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट में फैसला आते ही आरोपी पक्ष के लोगों की आंखें नम हो गईं।
मामले के अनुसार, 17 मार्च 1995 को पूर्व दुश्मनी के चलते महम्मदपुर थाना क्षेत्र के काशी टेंगराही गांव निवासी वीरेश महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में उसी गांव के बृजकिशोर सिंह और सीताराम मेहरा गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने गांव के ही शारदा सिंह, बच्चा सिंह, नारायण कुर्मी और राजेंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने राजेंद्र सिंह को दोषी करार दिया।
अदालत के इस फैसले को न्याय की जीत माना जा रहा है।
