देवरिया। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत देवरिया जिले में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उपायुक्त उद्योग सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का उद्देश्य जनपद में 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना और रोजगार सृजन है।
योजना की पात्रता:
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आवेदक देवरिया जिले का निवासी हो।
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आयु: 21 से 40 वर्ष।
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न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: कक्षा 8 पास (इंटर पास को प्राथमिकता)।
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जिन युवाओं ने सरकारी प्रशिक्षण योजनाओं से प्रशिक्षण लिया हो, उन्हें वरीयता दी जाएगी।
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राज्य/केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं से लाभ न लिया हो (स्वनिधि योजना को छोड़कर)।
आर्थिक लाभ व सहायता:
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₹5 लाख तक का ऋण – अगले 4 वर्षों तक 100% ब्याज उपादान।
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न्यूनतम 10% टर्म लोन अनिवार्य (भूमि/भवन की लागत शामिल नहीं)।
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मार्जिन मनी सब्सिडी:
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सामान्य वर्ग: 15%
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ओबीसी: 12.5%
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एससी/एसटी/दिव्यांगजन: 10%
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दूसरे चरण में ₹10 लाख तक की परियोजना को विस्तार हेतु अनुमति और ₹7.5 लाख तक 50% ब्याज उपादान।
संपर्क करें: मनीष वर्मा
मो. 9415657771
जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, देवरिया