देवरिया: भलुअनी विकासखंड क्षेत्र में कई निजी विद्यालय बिना किसी वैध मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए खंड शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का सीधा उल्लंघन है।
उन्होंने चेतावनी दी कि जिन विद्यालयों की अस्थायी मान्यता समाप्त हो चुकी है, और फिर भी संचालन जारी है – उन पर ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि विद्यालय बंद नहीं किए गए, तो प्रति दिन ₹10,000 अतिरिक्त दंड भी देना पड़ सकता है।
खंड शिक्षा अधिकारी ने निर्देश जारी किया है कि सभी निजी विद्यालय 15 दिन के भीतर अपने मान्यता प्रमाणपत्र की प्रति कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें। ऐसा न करने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही, अवैध रूप से संचालित स्कूलों को बंद कर बच्चों का नामांकन पास के सरकारी/परिषदीय विद्यालयों में कराने को कहा गया है।