गोपालगंज। जिले में शिक्षा विभाग के एक आदेश ने 33 शिक्षकों की नींद उड़ा दी है। बिना रिक्ति जिला अपीलीय प्राधिकार से नियुक्त शिक्षकों को अब सेवा मुक्त करने का आदेश जारी किया गया है, जिससे शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। जिला शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा द्वारा पत्रांक संख्या 1212 में जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को एक आदेश पत्र जारी किया है। इस आदेश में बिना रिक्ति जिला अपीलीय प्राधिकार से नियुक्त शिक्षकों को सेवा मुक्त करने और वेतन मद में दी गई राशि की वसूली का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि सीडब्ल्यूजेसी 16170/2022 (कामिनी कुमारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य संलग्न समरूप वादों) में दिनांक 07 मार्च 2025 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में जिला अपीलीय प्राधिकार से बिना रिक्ति नियुक्त शिक्षकों के मामले में राज्य अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा गया है। हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। राज्य अपीलीय प्राधिकार के आदेश के तहत इन शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए नियुक्ति तिथि से सेवा मुक्त करने और वेतन मद में दी गई राशि की वसूली का निर्देश दिया गया था। शिक्षकों ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इन शिक्षकों को सेवा मुक्त करते हुए उनके वेतन की वसूली का आदेश दिया गया है। इस आदेश से प्रभावित होने वाले शिक्षकों में बैकुंठपुर के 14, बरौली के 5, गोपालगंज के 3, फुलवरिया और कुचायकोट से 2-2, थावे, विजयीपुर, भोरे, पंचदेवरी, मांझागढ़, सिधवलिया और उचकागांव से 1-1 शिक्षक शामिल हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस आदेश के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को तत्काल वेतन वसूली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।
33 शिक्षकों की नियुक्ति अवैध, सेवा मुक्त का आदेश
