बंदियों के अधिकारों की रक्षा हेतु जिला कारागार में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

मा० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया श्री राम मिलन सिंह के मार्गदर्शन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा जिला कारागार देवरिया में विधिक सहायता/जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य बन्दियों के अधिकारों  को मा0 न्यायालय के समक्ष रख उनके अधिकारों को संरक्षित कर न्याय दिलाना है। न्यायाधीश के द्वारा बन्दियों को सम्बोधित करते उनकी समस्याओं को सुना गया। उन्होने सम्बन्धित को निःशुल्क अधिवक्ता, नियमित रूप से दवा, मानक के अनुसार भोजन हेतु निर्देशित किया। सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि कानून के तहत किसी भी कैदी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है कानून किसी कैदी के साथ दुर्व्यवहार या अमानवीय व्यवहार करने या फिर क्रूरता बरतने की इजाजत नहीं देता है। उन्होने कहा कि कारागार में बंद कैदियों को शुद्ध पानी, पौष्टिक खाना, और मेडिकल सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त करना, उनका मौलिक अधिकार है। सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि इस जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कानूनी रूप से कमजोर कैदियों की मदद करना है, विशेष रूप से उन कैदियों को जिन्हें तत्काल कानूनी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उन्होंने जेल में निरुद्ध बंदियों की समस्याओं की सुनवाई सुनिश्चित करते हुए उनकी सुरक्षा, विधिक सहायता एवं स्वच्छता पर जोर देते हुये कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त बंदियों के विधिक सहायता/ विधिक साक्षरता प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर हैं।

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