गोपालगंज। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को उचकागांव प्रखंड के हरपुर पंचायत भवन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन पर प्रतिबंध) अधिनियम 1994, दहेज अधिनियम, महिलाओं से संबंधित कानून और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 सहित कई विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई।

पैनल अधिवक्ता उदय नारायण पांडेय और पारा लीगल वॉलंटियर मुकेश कुमार बैठा ने प्रतिभागियों को बताया कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम का मुख्य उद्देश्य लिंग चयन तकनीक पर प्रतिबंध और इसके दुरुपयोग को रोकना है।
दहेज अधिनियम के तहत दहेज लेना और देना दोनों ही दंडनीय अपराध हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक सभी प्रकार के दुर्व्यवहार को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

कार्यक्रम में पंचायत के जनप्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। मौके पर उपस्थित लोगों के बीच सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संबंधित हैंडबिल भी वितरित किए गए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *