जनपद Deoria के मुख्य विकास अधिकारी Rajesh Kumar Singh ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के अध्यासित परिवारों के लिए फैमिली आईडी (एक परिवार–एक पहचान योजना) लागू की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 3.5 करोड़ परिवार निवासरत हैं, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित व्यक्तियों की संख्या करीब 14.92 करोड़ है।
सीडीओ ने कहा कि जो परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं और राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं, उनके लिए फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। फैमिली आईडी के माध्यम से भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान होगा। ऐसे परिवार, जो अभी तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वे स्वेच्छा से फैमिली आईडी बनवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि फैमिली आईडी के लिए आवेदन फैमिली आईडी पोर्टल https://familyid.up.gov.in पर स्वयं या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड आवश्यक है तथा आधार कार्ड का मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है, ताकि ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जा सके। शहरी क्षेत्र में आवेदन का सत्यापन उप जिलाधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सत्यापन के बाद आवेदकों को प्रिंटेड एवं लैमिनेटेड फैमिली आईडी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
सीडीओ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवारों से अपील की है कि वे शीघ्र फैमिली आईडी के लिए आवेदन करें, ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके।

