गोपालगंज: श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार और जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के निर्देश पर बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत गठित बाल श्रम विमुक्ति दल ने एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया। यह कार्रवाई रोशनी स्वीट्स हाउस चाट कार्नर, दूबे खरेया बाजार, गोपालपुर में की गई।
इस अभियान में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कुचायकोट, थावे, मांझागढ़ और सिधवलिया के साथ संबंधित थाना के पुलिस अधिकारी व पुलिस बल शामिल थे।
श्रम अधीक्षक, गोपालगंज ने बताया कि संबंधित नियोजक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी।

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