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Sunday, July 27, 2025
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बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने वाले पर रहेगा प्रतिबन्ध तथा घातक हथियार का प्रदर्शन करने वाले पर प्रशासन के द्वारा की जाएगी सख्त करवाई

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सख्त करवाई
मांझागढ़ / गोपालगंज । जुलूस में डीजे और घातक हथियार, तथा विवादित झंडा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा । जुलूस का लाइसेंस अनिवार्य है । बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने पर रहेगा प्रतिबंध। मोहर्रम के लेकर निकाले जाने वाले सभी जुलूस की वीडियोग्राफी की जाएगी । तथा ड्रोन कैमरे से भी रखी जाएगी निगरानी। लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन करने वाले पर कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा । लाइसेंस धारी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पुलिस द्वारा किया जा रहा है निगरानी। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी करवाई किया जाएगा । माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार सभी प्रकार की झांकी में , जुलूस के दौरान डीजे बजाने और हथियार का प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा । डीजे का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उसे किया जब्त कर की जाएगा सख्त करवाई इसकी जानकारी अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार और थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह ने संयुक्त रूप से दी वही दूसरी तरफ आरक्षी अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने लोगों से अपील करते हुए कहा है ।कि पुलिस प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सभी लोग करने की सुनिश्चित करे तथा आप सभी से अपील है । कि किसी भी तरह के भड़काऊ या आपत्तिजनक और भ्रामक सोशल मीडिया पर पोस्ट नही करे तथा किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो हेल्पलाइन नंबर 9470092879 पर सूचना दे सकते है ।

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