गोपालगंज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को मंडल कारा, चनावे में कैदियों के बीच “प्ली बार्गेनिंग एवं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस” विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता अजय कुमार ने कैदियों को विस्तार से कानूनी जानकारियाँ दीं। उन्होंने बताया कि प्ली बार्गेनिंग क्या है, इसके लाभ किनको मिल सकते हैं, इसे न अपनाने की स्थिति में संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं, साथ ही सीआरपीसी की धारा 265 ए और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में भी जानकारी दी।

अधिवक्ता ने बताया कि जिन कैदियों के वादों में अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं या जो कैदी अपना अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं हैं, वे मंडल कारा स्थित लीगल एड क्लिनिक में आवेदन देकर मुफ्त अधिवक्ता की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लीगल एड डिफेंस काउंसिल उपलब्ध कराया जाता है, जो कैदियों के वादों में पैरवी सुनिश्चित करते हैं।

कार्यक्रम में कैदियों के साथ-साथ कारा प्रशासन के पदाधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे

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