देवरिया: निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दूसरे चरण की लॉटरी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के 841 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत कुल 5,000 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें से पहले चरण की लॉटरी में 198 बच्चों का चयन हुआ था।
दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदन की अंतिम तिथि: 19 जनवरी 2025।
- आवेदन कैसे करें: आवेदन केवल आरटीई पोर्टल www.rte25upsdc.gov.in पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
- आवश्यक दस्तावेज:
- निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि)।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- महत्वपूर्ण: आवेदनकर्ता का विद्यालय निवास स्थान से एक किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।
लॉटरी और प्रवेश प्रक्रिया:
- सत्यापन तिथि: 20 से 23 जनवरी 2025।
- लॉटरी तिथि: 24 जनवरी 2025।
- स्कूल आवंटन: 27 जनवरी 2025।
पात्रता:
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग।
- एचआईवी या कैंसर पीड़ित अभिभावकों के बच्चे।
- निराश्रित, बेघर, दिव्यांग और बीपीएल परिवारों के बच्चे।
सहायता केंद्र और प्रचार:
- जिला शिक्षा विभाग ने हर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हेल्पडेस्क स्थापित की है।
- व्यापक प्रचार अभियान के जरिए अधिक से अधिक अभिभावकों को आवेदन के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्री-प्राइमरी और कक्षा 1 में प्रवेश की प्रक्रिया आरटीई शासनादेश के तहत पारदर्शिता और दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी। जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं कि अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकें।