गोपालगंज जिले में बाल श्रम के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई सामने आई है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार और जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सी एच के निर्देश पर गठित धावा दल ने 21 अप्रैल 2025 को कमला राय कॉलेज रोड स्थित चंपारण ढाबा एंड हांडी मीट से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया।
यह कार्रवाई बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रतिबंधन एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत की गई। धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, थावे, मांझा और बैकुंठपुर के अधिकारी शामिल थे, साथ ही गोपालगंज पुलिस लाइन से पुलिस बल की भी मौजूदगी रही।
श्रम अधीक्षक गोपालगंज ने जानकारी दी कि संबंधित प्रतिष्ठान के मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है और सभी जरूरी कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी।
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