लोक निर्माण विभाग के अभियंता पर जुर्माना
बनकटा के आरटीआई कार्यकर्ता आनंद सिंह की शिकायत पर मुख्य सूचना आयुक्त ने PWD देवरिया के अधिशासी अभियंता पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया।
सूचना न देने पर लगा दंड
आरटीआई एक्ट के तहत समय पर जानकारी न देने पर मुख्य सूचना आयुक्त डॉ. राजकुमार विश्वकर्मा ने कड़ा रुख अपनाया और कार्रवाई की।
वेतन रोकने का भी आदेश
आयुक्त ने निर्देश दिया कि जब तक जुर्माना राशि वसूली नहीं जाती, तब तक अभियंता का वेतन स्थगित रहेगा।
सड़क का नाम बदलने की थी मांग
आरटीआई में आनंद सिंह ने भाटपाररानी–रतसिया–प्रतापपुर मार्ग का नाम स्वतंत्रता सेनानी चंदर सिंह उर्फ सुराजी और अहिरौली बघेल–सोहनपुर मार्ग का नाम संग्राम सिंह के नाम पर रखने की मांग की थी।
जनहित से जुड़ा मामला बना मिसाल
यह मामला आरटीआई के प्रभाव और जनसुनवाई की ताकत का उदाहरण बन गया है। स्थानीय लोग इस कार्रवाई को सही दिशा में कदम मान रहे हैं।