spot_img
Friday, July 25, 2025
spot_img
Homeदेवरियामुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना से स्वरोजगार को मिलेगा नया अवसर

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना से स्वरोजगार को मिलेगा नया अवसर

-

देवरिया :– अगर आपके पास एक नया और अच्छा बिज़नेस आइडिया है, लेकिन जरूरी संसाधनों की कमी के कारण आप उसे शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकती है। यह योजना न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखती है, बल्कि उन्हें अपने व्यवसाय के माध्यम से समाज में नेतृत्व करने का भी अवसर देती है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में:
प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य जिले में अधिक से अधिक रोजगार सृजन और उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, अगले दस वर्षों में प्रदेश में दस लाख नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक वर्ष एक लाख नई सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी।

योजना के लिए पात्रता मानदंड:

  1. स्थानीय निवास: आवेदक को जनपद का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
  2. आयु सीमा: आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  3. शैक्षिक योग्यता: आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, इंटरमीडिएट या समकक्ष शैक्षिक योग्यता को वरीयता दी जाएगी।
  4. प्रशिक्षण योजना का लाभ: जो आवेदक सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं जैसे कि विश्वकर्मा श्रम योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, और उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
  5. कौशल प्रमाणपत्र: मान्यता प्राप्त संस्थानों से कौशल संबंधित सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या तकनीकी शिक्षा प्राप्त आवेदकों को भी वरीयता दी जाएगी।
  6. पूर्व लाभार्थी: आवेदक ने पूर्व में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को छोड़कर किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की योजना से पूंजी या ब्याज सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो, यह जरूरी है।
  7. नकारात्मक परियोजनाएं: तंबाकू, गुटखा, पान, पटाखा निर्माण जैसी नकारात्मक सूची में आने वाली परियोजनाओं को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

ऋण और अनुदान की सुविधा:

  1. ऋण राशि: योजना के तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को ऋण पर ब्याज उपादान मिलेगा। परियोजना लागत का शत प्रतिशत ब्याज अगले 4 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा।
  2. मार्जिन मनी: परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में अनिवार्य होगा।
  3. अनुदान:
    • सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत,
    • पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को 12.5 प्रतिशत,
    • अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांगजनों को 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा करना होगा।
  4. विस्तार (द्वितीय चरण):
    • द्वितीय चरण में परियोजना लागत अधिकतम 10 लाख रुपए हो सकती है।
    • पहले चरण में लिया गया ऋण दोगुना या 7.50 लाख रुपए तक किया जा सकता है।
    • द्वितीय चरण में मार्जिन मनी का कोई शुल्क नहीं होगा, लेकिन 50 प्रतिशत ब्याज उपादान अगले 3 वर्षों के लिए दिया जाएगा।

संपर्क विवरण:
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मनीष वर्मा, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, देवरिया से संपर्क किया जा सकता है। उनका मोबाइल नंबर है – 9415657771

Related articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
spot_img

Latest posts