देवरिया: जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने दान विलेखों पर स्टाम्प शुल्क में छूट के शासनादेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार, परिवार के सदस्यों को संपत्ति दान करने पर अधिकतम 5,000 रुपये का स्टाम्प शुल्क निर्धारित किया गया है।
परिवार के सदस्यों में पुत्र, पुत्री, माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन, दामाद, पुत्रवधू, और पौत्र/पौत्री शामिल हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि दान प्रक्रिया के लिए “प्रेरणा सॉफ्टवेयर” पर प्रमाणक अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसमें संपत्ति के स्रोत, दानकर्ता और दानग्राही के संबंध का प्रमाण, जियोटैग फोटोग्राफ, और मृतक भाई की पत्नी के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल होंगे।
दान विलेख के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि यह अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप हो। स्टाम्प शुल्क में छूट केवल परिवारिक दान के लिए है और यह निबंधन शुल्क पर लागू नहीं होगी।
निबंधन शुल्क संपत्ति के मूल्य का 1% देय होगा, जो अधिसूचना संख्या 13 फरवरी 2020 के अनुसार लागू है। डीएम ने सभी उप निबंधकों को निर्देशित किया है कि शासनादेशों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।