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Wednesday, July 23, 2025
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देवरिया में चला ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान’, रेडियो रंग के ज़रिए पहुँचा जन-जन तक संदेश

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मध्यस्थता अभियान से मिलेगा शीघ्र न्याय
देवरिया जिले सहित पूरे उत्तर प्रदेश में “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान” 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य अदालतों में वर्षों से लंबित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर शीघ्र समाधान करना है। ऐसे वाद जो संवाद और सहमति से निपटाए जा सकते हैं, उन्हें अदालत से बाहर मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से सुलझाया जा रहा है।

इन मामलों का हो सकता है समाधान
अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, उपभोक्ता मामले, सेवा विवाद, बंटवारा, ऋण वसूली और भूमि अधिग्रहण जैसे कई प्रकार के सिविल मामलों को प्रशिक्षित मध्यस्थों की सहायता से सुलझाया जा सकता है।

माननीय न्यायाधीशों के निर्देशन में हो रहा क्रियान्वयन
यह अभियान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में संचालित हो रहा है। इसे माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राम मिलन सिंह के मार्गदर्शन में तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव श्री मनोज कुमार तिवारी के निर्देशन में लागू किया जा रहा है।

गोपनीय और सुविधा अनुसार प्रक्रिया
मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय, पारदर्शी और सम्मानजनक होती है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से चलाई जा सकती है। यदि मध्यस्थता सफल होती है तो अदालत में लंबित वाद का निष्पादन हो जाता है, और असफल होने की स्थिति में भी पक्षकारों को किसी प्रकार की हानि नहीं होती।

नागरिकों से भागीदारी की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से देवरिया के नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से शीघ्र, शांतिपूर्ण और सुलभ तरीके से सुलझाएं। अधिक जानकारी और सहायता के लिए नागरिक 18004190234 या 15100 पर संपर्क कर सकते हैं, या अपने नजदीकी जिला न्यायालय अथवा तहसील विधिक सेवा समिति से संपर्क करें।

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देवरिया में राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान शुरू देवरिया जिले सहित पूरे उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान” चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य अदालतों में वर्षों से लंबित मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान करना है। ऐसे मामले जिनमें आपसी सहमति से हल संभव है, उन्हें अदालत से बाहर मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से सुलझाया जा रहा है। विवाहिक, उपभोक्ता और सिविल विवादों का होगा समाधान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, उपभोक्ता मामले, सेवा विवाद, ऋण वसूली, बंटवारा और भूमि अधिग्रहण जैसे कई सिविल मामले इस अभियान के तहत मध्यस्थता से सुलझाए जा सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षित मध्यस्थों की सहायता ली जाती है। माननीय न्यायाधीशों के निर्देशन में संचालित हो रहा है अभियान यह अभियान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री राम मिलन सिंह के मार्गदर्शन और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव श्री मनोज कुमार तिवारी के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है। न्यायिक अधिकारियों की देखरेख में यह अभियान निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ चलाया जा रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध सुविधा मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय, सम्मानजनक और पारदर्शी होती है। यह प्रक्रिया पक्षकारों की सुविधा के अनुसार ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों तरीकों से संचालित की जा सकती है। यदि मध्यस्थता सफल होती है तो मामला अदालत से समाप्त कर दिया जाता है, और असफल होने पर भी वादी को कोई नुकसान नहीं होता। जनता से की गई भागीदारी की अपील देवरिया जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए नागरिक जिला न्यायालय, तहसील विधिक सेवा समिति या टोल फ्री नंबर 18004190234 और 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।

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