जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 10 दिसंबर 2025 से 9 फरवरी 2026 तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। एडीएम जैनेन्द्र सिंह ने बताया कि क्रिसमस, नव वर्ष, गुरु गोविन्द सिंह जयंती, मो. हजरत अली जन्म दिवस सहित आगामी त्योहारों और विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अवधि बढ़ाई गई है। यह आदेश धारा 163 और 183 के तहत पूरे जनपद में तत्काल लागू है।
आदेश के अनुसार धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाना, भड़काऊ पोस्टर या नारे लगाना, अफवाह फैलाना तथा बिना अनुमति अस्त्र-शस्त्र रखना सख्त रूप से प्रतिबंधित है। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में पांच से अधिक लोगों का समूह, किसी भी प्रकार के मोबाइल या आईटी गैजेट्स ले जाना और परीक्षा समाप्त होने से पूर्व केंद्र छोड़ना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
इसके अलावा परीक्षा केंद्र से एक किलोमीटर के दायरे में फोटोकॉपी और स्कैनर मशीन का संचालन भी प्रतिबंधित किया गया है। आदेश के उल्लंघन पर धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

